
मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सरकाघाट ने अभियोग संख्या 133/2017 दिनांक 11.06.2017 अधीन धारा 302,201 आइपीसी पुलिस थाना सरकाघाट मे आरोपी रणजीत सिंह पुत्र श्री गौना राम निवासी बाडनी (बल्दवाड़ा) जिला मंडी को दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पांच साल पहले दिनांक 10.06.2017 को रात्री के समय मनसा राम निवासी बल्दवाडा ने अपने घर के बाथरूम की खिड़की से सौर ऊर्जा लाईट की मदद से पड़ोसी रणजीत सिंह उपरोक्त को अपने भाई शाली राम के शरीर को वेहोशी की हालत में अपने घर के आंगन की तरफ़ रगड़ते हुए ले जाते देखा। दूसरे दिन शिकायत कर्ता को शाली राम कहीं नहीं दिखा तो उसने इसकी शिकायत पुलिस मे करी व रात की पूरी बारदात बताई, और यह भी बताया कि दोनो भाई हमेशा जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इसे शक है कि रणजीत ने अपने भाई को मार दिया है। जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्यबाही करते हुए मौका से लाश को बरामद किया ब साक्ष्य इक्ट्ठे कर आरोपी को हिरासत में ले कर अन्वेषण पूरा करके आरोपी के खिलाफ चालान आदालत में पेश किया था।